
भ्रष्टाचार को छुपाने लिया जाता है चाणक्य नीति का सहारा…
रायगढ़ वनमंडल में सूचना के अधिकार के हनन के हैं अनेकों मामले…
पूर्व वनमंडलाधिकारी प्रणय मिश्रा के कार्यकाल में महाजेनको को 214 हेक्टेयर वन भूमि तबादले की कार्यवाही पर विधानसभा में भी लग चुका है प्रश्नवाचक चिन्ह …

रायगढ़।रायगढ़ वनमण्डल के पूर्व वनमंडलाधिकारी प्रणय मिश्रा के कार्यकाल की यदि निष्पक्ष एजेंसी से जाँच कराई जाए तो कई चौंकाने वाले वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों सहित वन अधिनियम उल्लंघन के अनेकों मामले उजागर होंगे।ऐसा मानने के पीछे तर्क यह है कि उनके कार्यकाल के दौरान वन भूमि के तबादले की कार्रवाई, कक्ष क्रमांक 1164 में डबरियों का घोटाला,आर एफ क्रमांक 1010 में तालाब के निर्माण में घोटाला,इंदिरा विहार में अवैध बाँस कटाई का मामला हो या फिर आरा मिलों में पहुंचने वाली प्रतिबंधित प्रजाति के हरेभरे वृक्षों की लकड़ियां हो।इन सब की प्रामाणिक सूचना मिलने पर भी अपने मातहतों की तरह वे भी मीडिया/पर्यावरण प्रेमियों के सवालों के जवाब में कुतर्क करते नजर आते थे।
हाल ही के दिनों में दिनाँक 17/122021,20/01/2022 एवं 27/01/2022 को लगे विभिन्न आवेदनों जिनमें रश्मि टिम्बर पर कार्रवाई की जानकारी (जिसके यहाँ अवैध लकड़ियों से भरे ट्रेक्टर मिलने पर वनपरिक्षेत्राधिकारी द्वारा की गई जाँच), रायगढ़ वनमण्डल में पिछले कुछ वर्षो में आय-व्यय की जानकारी सहित अन्य विषयों पर सूचना के अधिकार अंतर्गत देने योग्य जानकारी मांगी गई थी वो इन पंक्तियों के लिखे जाने तक अप्राप्त है।ऐसे ही 20 जनवरी 2022 के एक आवेदन जिसमे आवेदक को विभाग द्वारा 31 जनवरी 2022 भेजे गए पत्र में दिनाँक 16 फ़रवरी 2022 को वांछित जानकारी हेतु दस्तावेजों के अवलोकन के बुलाकर एवं उसके बाद आवेदक द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि को डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी नहीं दिया गया।ऐसे में वनविभाग के वनमंडलाधिकारी/ जनसूचना अधिकारी की नीयत पर संदेह होना स्वाभाविक है।
वन विभाग के द्वारा 20/01/2022 को दिए गए आवेदन उपरांत अवलोकन हेतु आवेदक को भेजा गया पत्र :–
कार्यालय जन सूचना अधिकारी एवं वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ. ग.)
07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) Email: [email protected]
क्रमांक / जनसूचना / 575
रायगढ़, दिनांक 31/01/2022
प्रति,श्री यशवंत खेडुलकर
पता+बुढी माई मंदिर के पास,रेल्वे बंगला पारा, रायगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)
विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) अंतर्गत सूचना विषयक।
संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 20.01.2022.
उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ अंतर्गत —(मांगी गई जानकारी)— की प्रतिलिपि सहित प्रदान करने हेतु संदर्भित आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। चाही गई जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठ से अधिक मात्रा में है अतः सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के प्रावधानानुसार आप दिनांक 16.02.2022 को इस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन कर विनिर्दिष्ट करने का कष्ट करें।
जन सूचना अधिकारी एव वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़
रायगढ़ / दिनांक 31/ 01 / 2022
पृ.क्र. / जनसूचना / 576
प्रतिलिपि:- शाखा प्रभारी कैम्पा रायगढ वनमण्डल, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ आवेदक के निर्धारित तिथि को अवलोकन हेतु उपस्थित होने पर वांछित अभिलेखों का अवलोकन कराना सुनिश्चित करें।
वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़
इस पत्र के प्राप्त होने के पश्चात आवेदक 16 फ़रवरी 2022 को कार्यालयीन समय में जाकर संबंधित शाखा के कक्ष में बैठकर लगभग 1 घंटे तक इच्छित जानकारी से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं तत्पश्चात लगभग 89 पृष्ठों की जानकारी प्रदाय करने हेतु विधिवत आवेदन भी किया।यदि आवेदन दिनाँक 20 जनवरी 2022 से सूचना के अधिकार के तहत दी जाने वाली जानकारी की तय समय सीमा 1 माह माना जाए तो उस तय सीमा को बीते भी 24 दिन अधिक हो गए हैं तथा अवलोकन दिनाँक 16 फरवरी 2022 से इन पंक्तियों के लिखे जाने के दिनाँक 16 मार्च 2022 तक की अवधि आंकलन किया जाए तो भी 28 दिन बीतने के बावजूद जनसूचना अधिकारी वनविभाग की ओर से कोई भी पत्राचार आवेदक के साथ नहीं किया गया है।इससे स्पष्ट है कि अपनी पोल खुलने के डर से तत्कालीन वनमंडलाधिकारी/जन सूचना अधिकारी ने सूचना के अधिकार का हनन किया है।