
🔷 दिनाँक 10 मार्च 2022 को हल्का पटवारी के बताये अनुसार 8 मार्च 2022 को तहसीलदार न्यायालय में सौंपा ग्राम सहदेवपाली की शासकीय भूमि (छोटेझाड़ के जंगल एवं घास) पर गोलू ट्रेडर्स के संचालकों द्वारा अतिक्रमण किये जाने संबंधी प्रतिवेदन…
🔷दिनाँक 12 मार्च 2022 को तहसीलदार पुसौर का कहना कि मैंने पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त होते ही संबंधित को जारी किया था स्थगन आदेश…
🔷आज दिनाँक 13 मार्च 2022 को इन पंक्तियों के लिखे जाने तक तहसीलदार न्यायालय से जारी तथाकथित स्थगन आदेश की धज्जियां उड़ाते चल रहा है पक्का निर्माण…
🔷शासकीय भूमि पर इस प्रकार अतिक्रमण किये जाने को भविष्य में वैधता का दर्जा दिलाने तक कृतसंकल्प रहता है राजस्व विभाग का अमला…
🔷धनाढ्यों, पूंजीपतियों, रसूखदारों की जेबी संस्था की भांति है राजस्व विभाग…
🔷राजस्व विभाग से भ्रष्टाचार मिटाने चल रहे अधिवक्ता संघ के आंदोलन का भी नहीं है इन्हें डर…
पूर्व प्रकाशित समाचार:-रायगढ़।यूँ तो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होना कोई नई बात नहीं है।जंगल, तालाब, नदी, नाले, पहाड़,कोटवारी,घास आदि शासकीय भूमि के प्रकार अतिक्रमण की जद से अछूते नहीं रहे हैं। हालिया मामला ग्राम सहदेवपाली पटवारी हल्का नँ 41 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ अंतर्गत स्थित खसरा नँ. 78/1 में छोटे झाड़ के जंगल में दर्ज शासकीय भूमि का है।इसमें मुख्य मार्ग पर स्थित गोलू ट्रेडर्स नामक व्यवसायिक प्रतिष्ठान के पीछे लगभग 5000 वर्गफुट भूमि को पक्की बाउण्ड्री से घेरा जा रहा है।इस संबंध में हल्का पटवारी का कहना है कि मेरे द्वारा संबंधित को काम रोकने नोटिस दिया जाकर प्रतिवेदन न्यायालय तहसीलदार में प्रस्तुत किया जा चुका है।
कल दिनाँक 13 मार्च 2022 को जब तहसीलदार पुसौर से अतिक्रमण रोके जाने संबंधी कार्रवाई के बारे में जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि :- मैंने पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त होते ही स्थगन आदेश जारी कर दिया था।यदि अब भी कार्य चल रहा है तो मैं दिखवाता हूँ –नंदकिशोर सिन्हा तहसीलदार पुसौर…